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CG PSC 2021 मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें 60 दिन में नियुक्ति दी जाए

छत्तीसगढ़ Published by: paliwalwani Updated Wed, 30 Jul 2025 01:00 AM
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वीरेन्द्र गहवई

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021 की नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें 60 दिन में नियुक्ति दी जाए. 

कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग सीबीआई की जांच और हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी. इस मामले में 2 मई 2025 को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके अब फैसला सुनाया गया है.

बता दें कि राज्य लोकसेवा आयोग (पीएससी) में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य शासन ने मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है. सीबीआई ने 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. वहीं 44 चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

पीएससी में हुई नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रही है. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, उनकी नियुक्तियां अभी नहीं होंगी. जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, वह न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी. इसके बाद सरकार ने जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंपा था.

इधर जिन लोगों की नियुक्ति पर रोक लगी थी, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें कहा गया कि पूरी जांच में लंबा समय लग सकता है. तब तक ज्वाइनिंग से वंचित करना अन्याय है.

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