छत्तीसगढ़ :
पुलिस मुख्यालय ने साप्ताहिक अवकाश को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर के पदस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। वहीं नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारियों व कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर तीन माह में एक बार 8 दिन की छुट्टी दी जाएगी।
इस अवकाश की सुविधा किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं जुड़ेगी और न ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसका नगदीकरण भी नहीं होगा। गाइडलाइन के मुताबिक थाने में पदस्थ कर्मियों को नाइट ड्यूटी के बाद पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार मिलेगा। यह साप्ताहिक अवकाश रोस्टर के मुताबिक दिया जाएगा। इसे पुलिस अधीक्षक तैयार करेंगे।
यदि वीआईपी दौरा या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है, तो एक दिन की अधिकतम सीमा तक जमा होगी। साथ ही यह प्रयास होगा कि उसे उसी माह यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विषम सुरक्षात्मक कारणों से यह अवकाश निरस्त होगा। इसमें इकाई प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा। अवकाश रद्द होने की अनुमति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा ही दी जाएगी।
साथ ही इसकी जानकारी संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक रेंज को दी जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारी। पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय, रेडियो मुख्यालय, ट्रेनिंग स्कूल एवं अकादमी में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे।