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काली फिल्म के पोस्टर पर देवी की आपत्तिजनक तस्वीर दिखाने के आरोप में निर्देशक को ईमेल और व्हाट्सएप सहित सभी माध्यमों से नए समन जारी किए जाएं

बॉलीवुड Published by: Paliwalwani Updated Wed, 31 Aug 2022 11:33 AM
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नई दिल्ली : राजधानी एक अदालत ने ‘काली’ के पोस्टर और प्रचार वीडियो में एक हिंदू देवी को कथित तौर पर आपत्तिजनक तरीके से दर्शाने के आरोप को लेकर इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर निर्देशक लीना मणिमेकलई को नया समन जारी किया है. अदालत ने इससे पहले मणिमेकलई को 6 अगस्त 2022 को यह कहते हुए तलब किया था कि कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनके पक्ष को सुने जाने की जरूरत है. हालांकि, न्यायाधीश के अवकाश पर रहने मामले की सुनवाई टल गई थी, क्योंकि न्यायाधीश अवकाश पर थे.

प्रतिवादी मणिमेकलई और निर्माता कंपनी टूरिंग टॉकीज मीडिया वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को समन तामील नहीं हो पाने को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने ईमेल और व्हाट्सएप सहित सभी माध्यमों से नए समन जारी करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने 29 अगस्त 2022 को जारी आदेश में कहा दलीलों के मद्देनजर प्रक्रिया शुल्क (पीएफ) जमा करने पर ईमेल और व्हाट्सएप सहित सभी माध्यमों से नए समन जारी किए जाएं.

अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को समन की तामील और याचिका पर दलील दिये जाने के लिए 1 नवंबर 2022  की तारीख तय की है. अधिवक्ता राज गौरव द्वारा दायर याचिका में लीना मणिमेकलई पर ‘काली’ फिल्म के पोस्टर और प्रचार वीडियो में एक हिंदू देवी को बेहद आपत्तिजनक तरीके से दर्शाने का आरोप लगाते हुए इसके (फिल्म के) खिलाफ स्थायी एवं अनिवार्य रोक लगाने की अपील की गई है.

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