नई दिल्ली. फेमस हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) बड़ी मुश्किल में फंस गई है. उनके खिलाफ चीटिंग का एक मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में सपना के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है. जानकारी के मुताबिक, सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को एक जॉइन्ट शिकायत दर्ज करवाई गई थी. इसमें उनपर चीटिंग का आरोप लगाया गया था.
मामले की जांच के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. फिर सपना के EOW ने चार्जशीट दायर की गई. इसके बाद दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ हाई प्रोफाइल चीटिंग केस के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले में कई पीड़ित शामिल हैं.
ये पहली बार नहीं है जब सपना चौधरी के खिलाफ को धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ हो. इससे पहले 2018 में उनपर एक धोखाधड़ी का केस दायर किया गया था. 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ के आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. सपना चौधरी पर आरोप था कि वे पैसा लेने के बावजूद एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने नहीं पहुंची थीं.
इस कार्यक्रम में प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपये का टिकट बेचा गया था. सपना चौधरी के कार्यक्रम में न आने पर दर्शकों ने काफी हंगामा किया था. मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद सपना चौधरी ने 10 मई 2022 को सरेंडर किया था. साथ ही उन्होंने अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था.
सपना चौधरी के खिलाफ इस मामले को लेकर कोर्ट ने अगस्त 2022 में अरेस्ट वारंट भी जारी किया था. 22 अगस्त 2022 को सपना समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने थे. सपना को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह नहीं गई थीं और न ही उनके वकील ने छूट के लिए कोई याचिका दायर की थी.
अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद अपने आवेदन में सपना ने कहा था कि उनसे अनजाने में गलती हुई थी. साथ ही अदालत से गिरफ्तारी वारंट वापस लेने की अपील की. सपना चौधरी के लखनऊ की अदालत में पेश होने के बाद 19 सितंबर 2022 को अदालत ने उनके खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट को वापस ले लिया था. नवंबर 2022 में सपना चौधरी के इस मामले में लखनऊ की एक कोर्ट ने आरोप तय किया था. सपना चौधरी के अलावा इस धोखाधड़ी के मामले में जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडे, रत्नाकर पांडे नाम के लोग शामिल थे. 4 नवंबर 2022 को एसीजेएम कोर्ट में सपना चौधरी समेत पांचों आरोपी पेश हुए थे.