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वेदिका ठाकुर हत्याकांड को लेकर शिवराज सरकार घेरा, बोले-’बेटियों पर अत्याचार में...? : पीसीसी चीफ कमलनाथ

भोपाल Published by: Paliwalwani Updated Tue, 27 Jun 2023 01:07 AM
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वेदिका ठाकुर हत्याकांड को लेकर शिवराज सरकार घेरा, बोले-’बेटियों पर अत्याचार में...? : पीसीसी चीफ कमलनाथ
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भोपाल :

  • मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एमबीए स्टूडेंट वेदिका ठाकुर की हत्या पर राजनीति शुरू हो गई है. इस मामले में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है. कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि, 'मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि नेमावर से लेकर जबलपुर तक बेटियों पर अत्याचार में आपकी पार्टी के लोगों का सीधा हाथ दिखाई दे रहा है? क्या आप इतने लाचार हैं कि इन्हें रोक नहीं पाते या फिर इन्हें रोकना ही नहीं चाहते? सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में हो रहे अपराध मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आफत बन गए हैं.

पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने ट्वीट में वेदिका ठाकुर के निधन पर गहन दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि, जबलपुर की बेटी वेदिका ठाकुर के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ.

आरोप है कि बीजेपी से जुड़े एक नेता ने कुछ दिन पहले वेदिका को गोली मार दी थी. उनका उपचार किया गया, लेकिन उनका जीवन नहीं बचाया जा सका. कमलनाथ ने आगे कहा कि,"मैं बेटी वेदिका के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दें.' 

मौत के बाद पुलिस ने लगाई हत्या की धारा

यहां बताते चले कि जबलपुर की वेदिका ठाकुर ने 11 दिन जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए आखिरकार सोमवार (26 जून) की सुबह दम तोड़ दिया. आरोप है कि वेदिका ठाकुर को बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने 16 जून को अपने दफ्तर में गोली मार दी थी. फिलहाल प्रियांश जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद है. पुलिस ने अब इस मामले में हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी है. वेदिका ठाकुर ने अस्पताल से बयान जारी कर साफ किया था कि उसे प्रियांश विश्वकर्मा ने ही गोली मारी थी. 

इस मामले में 16 जून 2023 को घटना के बाद आरोपी प्रियांश वेदिका को गाड़ी में लेकर 7 घंटे तक शहर में घुमाता रहा. इस मामले में पुलिस को भी जानकारी देर से दी गई. शुरू में पुलिस ने भी मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 308 का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में वेदिका के परिजनों द्वारा संजीवनी नगर थाने में हंगामा मचाने के बाद उसके खिलाफ धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया गया था.

 

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