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MP News : कर्मचारियों को बताना होगा कि वह किस पद पर हैं, और उनकी कितनी सैलरी : अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक देना होगा

भोपाल Published by: sunil paliwal-Anil Bagora Updated Wed, 08 Jan 2025 08:25 PM
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मध्यप्रदेश के समस्त सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी 2025 तक देना होगा.

  • सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी हुआ फरमान : प्रॉपर्टी की जानकारी होगी देना वर्ना होगी कार्रवाई
  • अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी 2025 तक देना होगा
  • कर्मचारियों को बताना होगा कि वह किस पद पर हैं और उनकी कितनी सैलरी

भोपाल. मध्यप्रदेश में चर्चित सौरभ शर्मा केस मामले में सरकार को जमकर किरकिरी हुई है. जिसके चलते सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा सौंपने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. तय समय सीमा में सपंत्ति की जानकारी ना देने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी.

फॉर्मेट में देनी होगी जानकारी

नौकरी ज्वाइन करने पहले कितनी अचल संपत्ति उनके द्वारा खरीदी गई. सपंत्ति खरीदते समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में क्या कीमत है. संपत्ति से कितनी इनकम प्राप्त होती है. सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूरी जानकारी अपने-अपने विभाग की वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए थे. जिसके लिए कर्मचारियों को फॉर्मेट में ही पूरी जानकारी देनी होगी.

दरअसल, कर्मचारियों को बताना होगा कि वह किस पद पर हैं और उनकी सैलरी कितनी होगी. किस जिले में पदस्थ हैं. इसके अलावा नौकरी ज्वाइन करने पहले कितनी अचल संपत्ति उनके द्वारा खरीदी गई. सपंत्ति खरीदते समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में क्या कीमत है. वहीं, संपत्ति से कितनी इनकम प्राप्त होती है.

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