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100 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बिल्डर समेत 7 के खिलाफ FIR

भोपाल Published by: paliwalwani Updated Sun, 24 Dec 2023 11:54 PM
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भोपाल :

मध्य प्रदेश की राजधानी में 100 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में EOW ने बड़ी कार्रवाई की है. कॉलोनी काटने के नाम पर लोन लेने वाले मामले में बिल्डर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. आरोपियों ने 23 एकड़ भूस्वामियों के साथ धोखाधड़ी की थी. आरोपियों ने कॉलोनी काटने के नाम पर पहले लोन लिया और बिना लोन चुकाए मकान मालिकों को अनापत्ति पत्र देकर मकान बेच दिए. 

होशंगाबाद रोड के रतनपुर में 23 एकड़ जमीन पर मकान बनाए गए हैं। 100 करोड़ की धोखाधड़ी का राज खुलने के बाद चिनार फर्म के बिल्डर सुनील मूलचंदानी, गोपीचंद मूलचंदानी, मृतक माया मूलचंदानी, अनु मूलचंदानी, मनित मूलचंदानी, चिनार रियलिटी पावर लिमिटेड, चिनार रिटेल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ धारा 406,420,467,468,471 और 120 B के तहत एफआईआर की गई है। 

होशंगाबाद रोड के रतनपुर में साल 2009 में चिनार फर्म के बिल्डर सुनील मुलचंदानी ने 23 एकड़ जमीन पर मकान बनाने समेत कई प्रोजेक्ट लाने के लिए बैंक से लोन लिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2014 तक करीब 2200 फ्लैट्स और शापिंग मॉल समेत अन्य निर्माण कार्य होना था। इसके लिए सुनील ने भूमि स्वामियों को झांसे में लेकर उस जमीन को डीएचएलएफ होम लोन फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखवाकर 44 करोड़ का ऋण ले लिया। प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो दोबारा 63 करोड़ का लोन लिया गया। 

इसके बाद कई बार बैंक से लोन लिया गया। फाइनेंस कंपनी ने केवल तीन एनओसी जारी की थी, लेकिन सुनील ने फर्जी एनओसी बनाकर कई रजिस्ट्रियां भी करवा दी। इस मामले में बैंक कर्मियों के भी इसमें शामिल होने की बात सामने आई। 

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