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मध्य प्रदेश में 39 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया काम बंद : 10 सितंबर को एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन की चेतवानी

भोपाल Published by: Anil Bagora Updated Sat, 26 Aug 2023 04:45 AM
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भोपाल : 

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने पालीवाल वाणी को बताया कि अब 10 सितंबर 2023 को एक दिवसीय धरना करने का कर्मचारियों ने निर्णय लिया है. इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे. आंगनवाड़ी अशंकालीन. स्टेनोग्राफर. जिला न्यायालय.राजस्व कर्मचारियों की मांगों समेत 39 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे.

चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है. शुक्रवार को 39 सूत्रीय मांगों को लेकर पांच लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है. प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे. कई सरकारी वाहन नहीं चले.

मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और 6 संगठनों के संयुक्त मंच ने अपनी 39 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए. इसके चलते कई सरकारी कार्यालयों में काम पूरी तरह ठप हो गया. इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा. भोपाल में सतपुड़ा भवन और भोपाल जिला कलेक्टर कार्यालय पर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे. 

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि अब 10 सितंबर 2023 को एक दिवसीय धरना करने का कर्मचारियों ने निर्णय लिया है. इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे. 

यह है प्रमुख मांगे 

  • मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते/ मंहगाई राहत का बकाया एरियर देने. 
  • पुरानी पेंशन बहाल करने.
  • लिपिकों के ग्रेड पे में विसंगति को दूर करने. 
  • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदनाम देने. 
  • वाहन चालकों की भर्ती. 
  • टैक्सी प्रथा खत्म करने. सातवें वेतनमान के अनुसार वाहन भत्ता.
  • मकान किराया भत्ता देने. 
  • पदोन्नति पर लगी रोक हटाने. 
  • सीपीसीटी खत्म कर आउट सोर्सेस प्रथ बंद करने शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान एवं नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने. 
  • स्थाई कर्मियों को नियमित करने. कर्मचारियों की पदोन्नति करने. 
  • धारा 49 समाप्त करने. 
  • पेंशन के लिए अंशदाई पेंशन की गणना 25 वर्ष करने. 
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