एप डाउनलोड करें

केन्द्र सरकार के कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते वहां 10 प्रतिशत कर्मचारियों तक कार्यालय चलाएं

भोपाल Published by: Sunil Paliwal-Anil Bagora Updated Tue, 20 Apr 2021 06:48 PM
विज्ञापन
Follow Us
विज्ञापन

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भोपाल. मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारियों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिनांक 20 अप्रैल 2021 आदेश के अनुसार गृह विभाग के नये निर्देश जारी. अब 10 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोले जाएंगे अतिआवश्यक सेवाओ वाले कार्यालय. के साथ कई नये निर्देश जारी किए...देखे आदेश

● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next