भोपाल | दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अब तक दैवेभो को रेगुलर करने के बारे में की गई कार्रवाई से जुड़ा हलफनामा पेश किया जाएगा। प्रदेश के कई कर्मचारियों और संगठनों ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दायर की है। ऐसी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस आरके अग्रवाल सुनवाई करेंगे। इस मामले में मप्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ, मप्र कर्मचारी मंच समेत कुछ संगठनों और पीएचई, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन समेत कई विभागों के कर्मचारियों ने याचिकाएं दायर की हैं।
18 मार्च को पहली सुनवाई में सभी अफसरों को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था। अफसरों ने आदेश का पालन करने के लिए कुछ समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 25 अप्रैल को हलफनामा पेश करने को कहा था। इसके बाद 13 मई का समय दिया और अब आज 11 जुलाई को सुनवाई होना है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा अब अंतिम सुनवाई
इस बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आज यह अंतिम सुनवाई होगी। जिसमें सरकार को हलफनामा देकर साफ करना है वह दैनिक वेतन भोगियों के मामले में क्या फैसला लेनी वाली है।