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उत्तर प्रदेश

स्क्रैप पॉलिसी : कबाड़ हो जाएंगी पुरानी गाड़ियां, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी लागू, जानें वाहन मालिकों को मिलेंगे क्या फायदे!

📅 27 February 2022, 12:22 PM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 3 मिनट में पढ़ें
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स्क्रैप पॉलिसी : कबाड़ हो जाएंगी पुरानी गाड़ियां, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी लागू, जानें वाहन मालिकों को मिलेंगे क्या फायदे!
स्क्रैप पॉलिसी : कबाड़ हो जाएंगी पुरानी गाड़ियां, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी लागू, जानें वाहन मालिकों को मिलेंगे क्या फायदे!

हमारे देश में दिन ब दिन प्रदुषण बढ़ता जा रहा है प्रदुषण को काबू में करने के लिये सरकार कुछ समय पहले ही पुराने वाहनों के लिये एक पॉलिसी लायी थी जिसके मुताबिक पॉलिसी के तहत 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन बिना फिटनेस सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। अगर सड़कों पर इस तरह के वाहन चलते पकड़े गए, तो प्रवर्तन दस्ते इन्हें अनफिट मानते हुए इन्हें जब्त करके स्क्रैप सेंटर के हवाले कर देंगे। इसी तरह अगर 20 साल पूरे कर चुके वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल होते हैं, तो उन्हें भी अनफिट माना जाएगा।

पुराने हो चुके वाहनों को कोई भी वाहन मालिक बेच सकेंगे या खटारा वाहनों की जानकारी ले सकेंगे। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस पॉलिसी को यूपी में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इससे देश में यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले इस पॉलिसी को लागू किया है।

अगर आप के पास भी १० साल पुरानी पेट्रोल गाडी या १५ साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो आपको गभराने की जरुरत नहीं है। बतादे के उत्तरप्रदेश सरकार जल्द ही स्क्रेप सेंटर खोलने जा रही है। जिससे पुरानी गाड़ी के मालिकों फायदों होगा। अब आपकी पुरानी गाड़ी स्क्रेप में नहीं जाएगी आप सरकार द्वारा खोले गए स्क्रेप सेंटर में अपनी पुरानी गाड़िया खरीद या बेच सकते है। स्क्रैप सेंटर पहुंचने वाले वाहनों की उचित कीमत उनके मालिकों को अदा की जाएगी। इस पॉलिसी के लागू होने से वाहन संबंधी अपराधों में भी कमी आएगी। स्कैप पॉलिसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

अपर आयुक्त परिवहन (आईटी) देवेंद्र कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, परिवहन विभाग की वेबसाइट पर छह तरह के लोग वाहन को स्क्रैप घोषित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। इसमें कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, ट्रस्ट वेबसाइट www.ppe.nsws.gov.in/scrappagepolicy पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 100 रुपये के स्टांप पर चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी कागजों को भी अपलोड करना होगा।

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