मध्य प्रदेश

संविदा खत्म होने व संविदा ना बढ़ाने को लेकर अब संविदाकर्मी नहीं कर सकेंगे अपील- GAD ने जारी किया आदेश

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संविदा खत्म होने व संविदा ना बढ़ाने को लेकर अब संविदाकर्मी नहीं कर सकेंगे अपील- GAD ने जारी किया आदेश
संविदा खत्म होने व संविदा ना बढ़ाने को लेकर अब संविदाकर्मी नहीं कर सकेंगे अपील- GAD ने जारी किया आदेश

● छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति 2012 में अपील का कोई प्रावधान नहीं
● स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण अपील प्रकरण स्वीकार किया गया है, जो कि मान्य योग्य नहीं

रायपुर । संविदाकर्मियों को लेकर एक बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार ने पत्र भेजकर ये बातें स्पष्ट कर दी है कि अगर किसी वजह से संविदा खत्म की जाती है या फिर उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो इस मामले में किसी भी तरह की कोई अपील नहीं की जा सकेगी। अगर अपील की भी जाती है, तो उस पर सरकार विचार नहीं करेगी।

समान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी कलेक्टर, कमिश्नर, सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी पत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एक प्रकरण का हवाला दिया गया है। प्रकरण के बाबत राज्य सरकार ने स्पष्ट किया किया है कि संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि न किये जाने पर अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। जीएडी की तरफ से जारी पत्र में बिलासपुर कमिश्नर बनाम कविता कुर्रे के साल 2016 के फैसले का भी जिक्र किया गया है। इस प्रकरण में विभागीय अधिकारी को स्पष्ट जानकारी नहीं होने की बात परीलक्षित हुई थी। लिहाजा पशासकीय विभाग द्वारा इस संबंध में अपर आयुक्त बिलासपुर संभाग से जानकारी प्राप्त किये जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में संविदा कर्मचारी के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण अपील प्रकरण स्वीकार किया गया है, जो कि मान्य योग्य नहीं है। पत्र में जीएडी सचिव कमलप्रीत सिंह ने स्पष्ट तौर पर लिखा कि उस प्रकरण के मालूम होता है कि विभागों को संविदा को लेकर अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। कि अगर कोई संविदाकर्मी अपनी सेवा अवधि समाप्त करने या उसे ना बढ़ाये जाने को लेकर अपील कर सकता है या नहीं !

● जीएडी ने अपना पत्र में साफ लिखा है कि
“छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति 2012 में अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अंत: संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा उसकी संविदा नियुक्ति समाप्त किये जाने अथवा संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि ना किये जाने पर यदि अपील प्रस्तुत की जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा”

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● पालीवाल वाणी ब्यूरो
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