जयपुर

सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी दुकाने, शनिवार-रविवार टोटल लॉकडाउन - गृह विभाग ने जारी किए निर्देश

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सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी दुकाने, शनिवार-रविवार टोटल लॉकडाउन - गृह विभाग ने जारी किए निर्देश
सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी दुकाने, शनिवार-रविवार टोटल लॉकडाउन - गृह विभाग ने जारी किए निर्देश

जयपुर  : कोरोना की बढ़ते मामलो के बीच राज्य सरकार भी रोकथाम के लिए समय समय पर कोरोना की समीक्षा कर नियमों मे बदलाव कर रही है, उसी को देखते हुए आज राज्य सरकार गृह विभाग ने 3 मई तक चल रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत नई गाइडलाइन जारी की है जिसमे किराना दुकानो और परिवहन को दी गयी छूटों को सुबह 11 बजे तक ही सीमित कर दिया है साथ ही शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन के साथ ही सभी किराना दुकानो सहित ज़रूरतों के समान की दुकानो को भी सोमवार से शुक्रवार तक ही छूट दी गयी है.

नई गाइडलाइन के हिसाब से ये नियम होंगे लागू 

●   कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे.

●   ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे.

●  शनिवार और रविवार को बाजारों में पूर्णता बंद रहेगा.

●   खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता, सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक ही खोल सकेंगे.

●  सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक बेचे जा सकेंगे.

●   मंडिया एवं फल सब्जी की दुकान  रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुली रहेगी.

●   डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6:00 से 11:00 और शाम 5:00 से 7:00 बजे तक खुल सकेगी.

●   कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोल सकेंगे.

●   प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि होम डिलीवरी कर सकेंगे.

●   निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे.

●   विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा, ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेज कर कबीर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी.

●  विवाह शादी आदि के लिए आर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी.

●  बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित, केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे.

●  निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमत रहेगी.

●   शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक तुरंत वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा.

●  किस समय खुलेगी कौन सी दुकान

आदेश के अनुसार सभी खाद्य पदर्थों और किराने के सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी. वहीं कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे. डेयरी व दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोली जा सकेंगी. जबकि मण्डियां, फल-सब्जियां, फूल मालाएं और सब्जी व फलों के ठेले रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुली रहेंगी.

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