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Income Tax Return Filing : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च से पहले भरें वरना बढ़ जाएगी मुसीबतें

Paliwalwani
Income Tax Return Filing : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च से पहले भरें वरना बढ़ जाएगी मुसीबतें
Income Tax Return Filing : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च से पहले भरें वरना बढ़ जाएगी मुसीबतें

वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो आपको पास अब केवल पांच दिन बचे हैं. 31 मार्च 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल कर लें. क्योंकि फौरन आयकर रिटर्न भर लें. टैक्स मामलों के जानकारों के मुताबिक AY 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. 31 मार्च, 2022 के बाद,एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है.  इसके अलावा आईटीआर दाखिल नहीं करने के परिणामस्वरूप अगले साल ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ सकता है. वित्त विधेयक, 2022 द्वारा पेश किए जा रहे नए प्रावधानों के अनुसार टैक्स रिटर्न को अपडेट करने पर 25% की अतिरिक्त देनदारी होगी. 

दरअसल आयकर रिटर्न भरने का डेडलाइन तो वैसे 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुका है. जो आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी. लेकिन अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न  वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. हां ये जरुर है कि देरी से आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको थोड़ी पेनल्टी भरनी होगी. 

31 मार्च 2022 तक दाखिल कर सकते हैं ITR 

अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा. देरी से ITR फाइल करने वालों को पेनल्टी फीस देना पड़ता है. 

5000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी

अगर आपने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरा तो 5000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी. यदि 5 लाख रुपये से आय कम है तो 1000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी. अगर आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी. 31 मार्च 2022 तक ITR नहीं भरने पर आयकर विभाग बकाये टैक्स के 50 फीसदी के बराबर तक पेनल्टी भी लगा सकता है, जो आप ITR नहीं भरकर जमा नहीं कराया था.सरकार के पास आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है. तय समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर जेल भी भेजा जा सकता है. 

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