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निवेश

20 करोड़ से ज्यादा कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉयस अनिवार्य : 1 अप्रैल 2022 से बड़ा बदलाव होगा

📅 27 February 2022, 07:46 PM ✍️ Paliwalwani ⏱️ 2 मिनट में पढ़ें
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20 करोड़ से ज्यादा कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉयस अनिवार्य : 1 अप्रैल 2022 से बड़ा बदलाव होगा
20 करोड़ से ज्यादा कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉयस अनिवार्य : 1 अप्रैल 2022 से बड़ा बदलाव होगा

नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत एक अप्रैल 2022 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब 20 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों को भी बी 2 बी ट्रांजैक्शंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस (E-Invoice) जनरेट करना होगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से यह जानकारी साझा की गई है.

2020 से किया गया था अनिवार्य : GST कानून के तहत 1 अक्टूबर 2020 से बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) ट्रांजैक्शन्स के लिए ई-इनवॉयसिंग को अनिवार्य बना दिया गया था. इसके लागू होने पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों को ही ऐसा करना था. लेकिन 1 जनवरी 2021 से इसे उन कंपनियों के लिए भी लागू कर दिया गया था, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का है. वहीं 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों ने भी बी टू बी इनवॉयस जनरेट करना शुरू कर दिया और अब इसे 20 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए भी लागू किया जा रहा है.

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