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इंदौर

दुष्कर्मी टीचर को 20 साल का कारावास : गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया : कोर्ट की टिप्पणी

📅 28 July 2023, 04:45 AM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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दुष्कर्मी टीचर को 20 साल का कारावास : गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया : कोर्ट की टिप्पणी
दुष्कर्मी टीचर को 20 साल का कारावास : गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया : कोर्ट की टिप्पणी

इंदौर : 

10 वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले टीचर को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। खास बात यह कि कोर्ट ने फैसले में टिप्पणी की है कि आरोपी बालिका का टीचर होकर वह उसे पढाई के बहाने अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। उसने ऐसा अपराध कर गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है। यदि उसके द्वारा किए गए ऐसे कृत्य पर उदारतापूर्वक विचार किया गया तो समाज पर विपरीत प्रभाव पडेगाा। लोग अपनी बेटियों को पढाने से कतराएंगे, जिसका प्रभाव बालिकाओं के भविष्य पर पडेगा।

आरोपी टीचर का नाम हमजा पिता इस्माइल (28) निवासी खजराना है। पीडिता छात्रा मैथ्स में कमजोर थी। टीचर हमजा बालिका के पड़ोस में उसकी सहेली को पढ़ाने जाता था। यहीं छात्रा ने भी कोचिंग शुरू कर दी थी। वह 7 माह से उसे पढ़ा रहा था। वहां और भी बच्चे पढने आते थे। आरोपी हमजा जि,स स्कूल में पढाता था वहां पीडिता भी अन्य बच्चों के साथ पढने जाती थी। 8 जून 2020 को उसके माता-पिता और भाई नानी के घर दावत में गए थे। उसका बडा भाई उसके साथ था। उसी दिन दोपहर के करीब 2 बजे हमजा उसके घर आया और बोला कि तुम्हें मैथ्स का कुछ समझाना है, मेरे साथ चलो। छात्रा ने कहा कि मम्मी-पापा घर पर नहीं है, वह नहीं जाएगी तो वह बोला कि 15 मिनिट के लिए ही चलना है। इस पर उसने अपने बडे भाई से पूछा और हमजा के साथ बाइक पर चली गई। हमजा उसे अपने घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने उसका मुंह दबा दिया। फिर उसका मुंह और हाथ बांध दिया व दुष्कर्म किया। उसने धमकी दी कि यदि यह बात किसी और को बताई तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। बालिका ने डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताई थी।

19 जून को उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया तो माता-पिता ने खजराना थाना पहुंचे। छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने हमला के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी20 साल का सश्रम कारावास व अपहरण, धमकी में 7-7 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा पीडिता को 80 हजार रु. की प्रतिकर की राशि दिलाए जाने की अनुशंसा की। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुशीला राठौर ने की।

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