इंदौर
न्यायालय में लंबित प्रकरणों के आपसी समझौते से निराकरण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितम्बर को
Paliwalwaniइंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लंबित प्रकरणों के आपसी सुलह और समझौते से निराकरण के लिये आगामी 11 सितम्बर को लोक अदालत आयोजित की जायेगी। यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल के निर्देशन में आयोजित होगी।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर के सचिव तथा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार श्री विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि आगामी 11 सितम्बर 2021 शनिवार को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा । लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।
समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अनुरोध किया गया है कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराये। प्रकरणों के निराकरण के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क किया जा सकता है तथा अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/ सूचना दी जा सकती है।