Sunday, 05 April 2026

इंदौर

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में परिचय पत्र जरूरी : मतदान 12 मई हो होगा

paliwalwani
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में परिचय पत्र जरूरी : मतदान 12 मई हो होगा
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में परिचय पत्र जरूरी : मतदान 12 मई हो होगा

इंदौर. मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाताओं को अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर या अभिभाषक संघ द्वारा जारी किया गया, परिचय पत्र अपने साथ लेकर जाना जरूरी होगा.                                                       

इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर में के पूर्व अध्यक्ष गोपाल कचोलिया अभिभाषक पालीवाल वाणी को बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के चुनाव में मतदान दिनांक 12 मई 2026 को होगा. मतदान केन्द्र मध्यप्रदेश के सभी जिला न्यायालय में रहेंगे. 

निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति सुशील कुमार पालो (पूर्व-न्यायाधीश) द्वारा जारी परिपत्र अनुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा जारी परिचय पत्र या अभिभाषक संघ द्वारा जारी वैध परिचय पत्र लेकर जाना जरूरी होगा. बिना वैध परिचय-पत्र के किसी भी अधिवक्ता को मतदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी.                                                                     

गोपाल कचोलिया पूर्व अध्यक्ष इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर मोबाईल संवाद 9827094681 

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