हिजाब विवाद : हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर अर्जेंट सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली. कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है. साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सही समय पर कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा. याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश मुस्लिम और गैर मुस्लिम छात्राओं के बीच अंतर पैदा करता है.
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