मध्य प्रदेश अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले कॉलोनीइजर को होगी सात साल की सजा
भोपाल. मध्य प्रदेश में नगर पालिका विधि संशोधन अधिनियम को राज्यपाल ने अनुमित देकर आम जनता को काफी राहत पहुंचने का प्रयास किया. देखना होगा कि प्रदेश आला अफसर किस प्रकार कार्यवाही कर नए आदेश का पालन करते हैं. मध्यप्रदेश में अब अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनी के निर्माण पर सख्ती से रोक लगाई जा सकेगी. इस नई व्यवस्था के तहत अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले कॉलोनीइजर को कम से कम 3 और अधिकतम 7 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा. ऐसे अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी वाले अधिकारियों के लिए भी कानून में प्रावधान किए गए हैं. उन पर 3 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा. इस व्यवस्था से अवैध कालोनियों के निर्माण को सख्ती से रोका जा सकेगा वही यहां भवन या भूखंड खरीदने वाले नागरिकों को भी कॉलोनियों में विकास कार्य नहीं होने संबंधी परेशानी से राहत मिल सकेगी. प्रदेश सरकार सही दिशा में कदम उठा रही हैं. ऐसे कालोनीनाइजर पर भी सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए, जो कालोनी तो काट लेते है लेकिन विकास कार्य पर ध्यान नहीं देते हुए केवल चांदी काट कर अपनी जेबें भर रहे हैं.
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