उत्तर प्रदेश : हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना कल तक जारी करने से रोक लगा दिया है. यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है. कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा कल पेश किया जाएगा. इसके बाद मामले की सुनवाई होगी.
निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है. ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा मंगलवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश होगा. उसके बाद मामले की सुनवाई होगी तब तक राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से हाईकोर्ट ने रोक दिया है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने यह आदेश दिए है.
अटकलें लगाई जा रही थीं कि 2-3 दिनों के भीतर नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है. दरअसल, 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं. इसमें 2 सीटों में एक सीट महिला के लिए रिजर्व की गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश नगर निगम में 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं. इसमें 2 सीटें महिला के लिए रिजर्व रखी गई हैं.