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संवेदनशील क्षेत्रों में धारा 144 लागू : जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल

उदयपुर Published by: Devnarayan Paliwal-Devakishan paliwal Updated Sat, 26 Sep 2020 03:41 PM
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संवेदनशील क्षेत्रों में धारा 144 लागू : जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल
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प्रतापगढ़। भील आरक्षण समन्वय समिति के बैनर तले जनजाती वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा 24 सितंबर 2020 को निकटतम जिला डूंगरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 पर लोगों द्वारा जाम किए जाने से उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति में तनाव की संभावना को देखते हुए संभागीय आयुक्त  उदयपुर द्वारा जिले की संवेदनशील तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने आदेश जारी कर बताया कि साथ ही उक्त स्थिति के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार पांच व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति एकत्र होने पर रहेगी पाबंदी। समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी प्रकार का जुलूस, आमसभा, रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार ले जाने, प्रदर्शन करने पर रहेगी पाबंदी।

● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Devnarayan Paliwal-Devakishan paliwal..✍️

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