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राजनगर पार्क की जमीन पर हाईकोर्ट ने कहा, फैसले का लोअर कोर्ट की सुनवाई पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा

राजसमन्द Published by: Suresh Bhatt Updated Wed, 22 Feb 2017 02:47 AM
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राजनगर पार्क की जमीन पर हाईकोर्ट ने कहा, फैसले का लोअर कोर्ट की सुनवाई पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा
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 राजसमंद। ग्रीन बेल्ट सोसायटी के अध्यक्ष मधुप्रकाश लड्ढा ने कहा की उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने नगर परिषद राजसमन्द को गलत काम करने की स्वीकृति नही दी हे। खंडपीठ ने अपने लिखित फैसले में यह लिखा हे की हाईकोर्ट के फैसले का निचली अदालत की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा, उसकी सुनवाई चलती रहेगी। ज्ञात रहे की लिलेश खत्री और मनोहर तेली द्वारा दायर याचिका की सुनवाई शेशन कोर्ट में चल रही हे। लड्ढा ने कहा की सोसायटी द्वारा याचिका वापस लेना यह कतई सिद्ध नही करता हे की परिषद ने मुकदमा जीत लिया हे। सोसायटी ने दस्तावेजो में किसी प्रकार का फेरबदल नही किया हे तकनिकी खामी यह रही की स्थानीय अदालत में चल रहे मुकदमे की पैरवी जो अधिवक्ता कर रहे हे वो ग्रीन बेल्ट सोसायटी के सदस्य भी हे और यही याचिका वापस लेने का मुख्य आधार रहा हे। अदालत ने यह कहीं नही लिखा की पार्क के पक्ष में 1975 और 2005 में न्यायाधीश, कलक्टर और तत्कालीन नगरपालिका बोर्ड द्वारा दिए गए फैसले मान्य नहीं हे।

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