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धीरज पुरोहित को राज्य सरकार ने किया जिला कारागृह प्रतिनिधि मनोनीत

राजसमन्द Published by: देवनारायण पालीवाल Updated Sat, 26 May 2018 01:37 PM
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राजसमंद। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कारागार नियम 1951 के भाग 23 के अंतर्गत राजसमन्द जिला कारागृह हेतु सदस्यों को मनोनीत किया गया। संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधुप्रकाश लढ्ढा ने पालीवाल वाणी को बताया कि राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा धीरज पुरोहित, सत्यदेव सिंह चारण व भेरूलाल कच्छारा को जिला कारागृह राजसमन्द में दो वर्ष की अवधि के लिए गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया गया। ये तीनों प्रतिनिधि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के हिसाब से कारागार में समय समय पर अपनी सेवाएं देंगे। इनके मनोनयन पर राजसमन्द पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, गोपालकृष्ण पालीवाल, प्रवीण नंदवाना, महेंद्र सिंह चौहान, प्रदीप खत्री, भेरूलाल नंदवाना, विनोद जोशी तथा गिरिराज काबरा सहित कई कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया और सांसद हरिओम सिंह राठौड़ का आभार व्यक्त किया।
पालीवाल वाणी ब्यूरो- देवनारायण पालीवाल ✍️
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