अगर आप भी पीएम आवास योजना (PM Awas Scheme) के लिए योग्य हैं और आवेदन कर रखा है तो यह आपके लिए जरुरी खबर हो सकती है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को घर दिया जाता है। यह योजना केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से शुरू की गई है, जिसके तहत बेघर लोगों को रहने के लिए घर दिया जाता है। लेकिन इस योजना में अप्लाई करने के बाद भी घर नहीं मिला है या किसी और तरीके की समस्या है तो यहां आपको बताया जाएगा कि कहां शिकायत करने पर आपकी सुनवाई होती है। लेकिन उससे पहले इस योजना के बारे में जान लेते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से इस योजना की शुरूआत 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर देने के लिए आर्थिक सहायता राशि देती है ताकि गरीबों को घर मिल सके। इसके तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक झोपड़-झुग्गी, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को घर की कमी दूर करना है। इतना ही नहीं इस योजना के तहत लोगों को सरकार लोन और सब्सिडी की सुविधा भी देती है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पीएम आवास योजना के पोर्टल पर या फिर ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
अगर आप इस योजना के तहत शिकायत करना चाहते हैं और इस योजना से संबधित अगर आपको कोई भी शिकायत करनी है तो अब आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत की सुविधा दी जाती है। आप सीधे कार्यालय जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत होने के 45 दिनों के अंदर आपकी समस्याओं का निदान किया जाता है। वहीं अगर आप इस संबंध में और ज्यादा जानकारी या कंप्लेंट करना चाहते हैं तो प्रखंड विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत
पीएम आवास योजना के तहत ऑनलाइन सुविधा भी दी जाती है। ऐसे में प्ले स्टोर पर मौजुद पीएम आवास योजना ऐप को डाउनलोड कर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगइन आईडी बनानी होगी। यहां पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा उस पर ओटीपी आएगा, जिसे एंटर करके आप लॉगइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
वहीं अगर आप किसी तरह की सहायता चाहते हैं या इस योजना के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप पीएम आवास योजना के टोल फ्री नंबरों 1800-11-3377; 1800-11-3388; 1800-11-6163 पर कॉल कर सकते हैं।