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GOVERNMENT SCHEME : जिसमें सिर्फ 55 रुपये लगाकर पाएं 36,000

अन्य ख़बरे Published by: Admin Updated Fri, 09 Jul 2021 04:21 PM
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सुरक्षित भविष्य के लिए हर कोई कहीं न कहीं, किसी न किसी योजना में निवेश जरूर करते होंगे. अगर आप भविष्य में पैसों की दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जहां आप कम निवेश में हर महीने मोटा पेंशन पा सकते हैं. इस योजना की खास बात है कि सरकार इसमें आपको पेंशन की गारंटी देती है. दरअसल, असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों, मजदूरों, श्रमिकों आदि के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है. बता दें कि यह योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी प्रकार के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए हैं. इससे उन्हें अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी.

55 रुपए जमा करके 36,000 कैसे मिलेंगे?

उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र से PM Shram Yogi Man Dhan Yojna को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे. वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे. 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी. 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी.

किसे मिलेगा इस स्कीम का फायदा?

अगर आप इस स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका फायदा उठा सकते हैं. इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए.

जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

श्रमिकों को योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा. भारत सरकार ने योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है. CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी. रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर चाहिए होगा. इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, तभी उसके बैंक खाते से पेंशन के लिए पैसा कटेगा.

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