आज के समय में देश के हर नागरिक के पास आधार नंबर और पैन नंबर एक अहम दस्तावेज बन गया है। जहां पैन कार्ड का इस्तेमाल ज्यादातर वित्तीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है, वहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल ज्यादातर एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जाता है। देश में डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने से लेकर होटल बुकिंग तक हर जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग हर जगह सबसे महत्वपूर्ण आईडी प्रूफ के रूप में किया जाता है। एसीई में आधार कार्ड बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए ताकि वह आपके बारे में सटीक जानकारी दे सके।
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कई बार आधार बनाते समय हमारा पता कुछ और रह जाता है और बाद में कुछ और हो जाता है। ऐसे में हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आपको यह सुविधा देते हैं जिससे आप आधार कार्ड में अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन, ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आधार में कितनी बार बदलाव किए जा सकते हैं। तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं-
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड में केवल दो बार नाम बदलवा सकता है। इसके अलावा आप आधार में जन्मतिथि की गलती को सिर्फ एक बार ही बदल सकते हैं। वहीं, आधार कार्ड बनवाते वक्त जेंडर में गलती हो गई है. ऐसे में आप सिर्फ एक बार ही जेंडर चेंज कर सकते हैं।
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आधार में बदलाव के लिए आपको पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, पैन कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी की जरूरत होगी। आप ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो पहचान पत्र, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, बीमा पॉलिसी आदि दिखाकर आधार को अपडेट कर सकते हैं।