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मोबाइल एप के जरिए धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम : RBI कर रहा तैयार : डिजिटल बैंकिंग को लेकर नया नियमन जल्‍द

निवेश Published by: Paliwalwani Updated Sat, 16 Jul 2022 02:59 AM
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मोबाइल एप के जरिए धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम : RBI कर रहा तैयार : डिजिटल बैंकिंग को लेकर नया नियमन जल्‍द
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नई दिल्ली : (जयप्रकाश रंजन) तकरीबन दो वर्षो की कड़ी मशक्कत के बाद आरबीआइ डिजिटल बैंकिंग को लेकर अपने कायदे कानून का मसौदा तैयार कर चुका है। आरबीआइ का नया नियम ना सिर्फ बैंकों व एनबीएफसी के लिए डिजिटल बैंकिंग कारोबार के मौजूदा तौर तरीके को व्यवस्थित करेगा बल्कि यह तकनीक की आड़ में जनता के साथ गलत तरीके से वित्तीय लेन-देन करने वालों पर भी पूरी तरह से लगाम लगाने की व्यवस्था करेगा।

सख्‍ती के बावजूद चला रहे कारोबार  

इस नये नियम का चाबुक चीनी कंपनियों की तरफ से चलाये जाने वाले मोबाइल बैंकिंग एप पर भी चलने वाला है आरबीआइ की चेतावनी और कई राज्यों सरकारों की सख्ती के बावजूद अभी चल रहे हैं। आरबीआइ के अधिकारी मान रहे हैं कि नये नियमन के बाद धोखाधड़ी करने वाले या ग्राहकों को परेशान करने वाले मोबाइल एप कंपनियों के खिलाफ देश की जांच एजेंसियां ज्यादा ठोस कार्रवाई कर सकेंगी।

जल्‍द जारी होंगे नए नियम 

उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि आरबीआइ ने डिजिटल बैंकिंग पर नये नियम पर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की थी जिसके आधार पर नये नियमन बनाये जा रहे हैं। उम्‍मीद है कि दो हफ्तों के भीतर इसे जारी किया जाएगा। इसमें डिजिटल बैंकिंग के अलग अलग वर्ग बनाये जाएंगे। एक वर्ग उन डिजिटल एप का होगा जिन्हें देश में काम करने की इजाजत नहीं होगी।

दूर की जाएंगी नियमों की खामियां  

नये नियमन में यह परिभाषित किया जाएगा कि किस आधार पर डिजिटल बैंकिंग एप चलाने वाली कंपनियों को भारत में प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही बैंकिंग गतिविधि चलाने के मौजूदा नियमों में उन सभी खामियों को दूर किया जाएगा जिसकी आड़े में चीनी कंपनियों के मोबाइल एप आम जनता को वित्तीय सेवा देते हैं।

लेनी होगी नियामकीय मंजूरी 

पिछले पांच वर्षों में यह दूसरा मौका होगा जब डिजिटल बैंकिंग को लेकर आरबीआइ विस्तृति दिशानिर्देश जारी करेगा। जबकि दो बार (वर्ष 2017 और वर्ष 2021) में इस बारे में समितियां भी गठित हुई हैं। आरबीआइ में चल रही इन तैयारियों की जानकारी रखने वालों का कहना है कि केंद्रीय बैंक वैसे किसी भी बैंकिंग गतिविधि को देश में चलाने की इजाजत नहीं दे सकता जिसके लिए संबंधित नियामक संबंधी मंजूरी नहीं ली गई हैं। 

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