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अस्तपाल में मरीज के साथ दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं : कलेक्टर मनीष सिंह

इंदौर Published by: Sunil paliwal-Anil bagora Updated Sat, 11 Apr 2020 01:52 AM
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अस्तपाल में मरीज के साथ दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं : कलेक्टर मनीष सिंह
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दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इंदौर। इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर जिले में किसी भी मरीज को इलाज के लिये अस्पताल में ले जाते समय उनके साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही अब साथ रह पाएगे। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल रूप से लागू हो गया है। मरीज को अस्पताल ले जाते समय दो से अधिक व्यक्तियों के रहने पर पुलिस द्वारा संबंधित के विरूद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस संबंध में इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही की जायेगी। 

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️

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