नगरीय निकायों के आम, उप निर्वाचन की मतगणना के दौरान मोबाइल उपयोग प्रतिबंधित

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इंदौर : (Anil Bagora) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री राकेश सिंह द्वारा यह बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का मानना हैं कि नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

निर्वाचन पर्यवेक्षण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ताकि वे आयोग से सतत सम्पर्क में बने रहें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जांच की जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उनका निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता मतगणना स्थल पर मोबाइल लाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से अवगत भी करा दिया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मतगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से सम्पर्क हेतु मतगणना स्थल के समीप ही एक कक्ष में दूरभाष स्थापित किये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही की जाती रही है जिसका उपयोग आयोग से सम्पर्क हेतु किया जायेगा।

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