इंदौर.
इंदौर में टैक्स चोरी के मामले में सिंगर हनी सिंह के इंवेंट का साउंड सिस्टम जब्त करने की कार्रवाई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि नगर निगम का यह सही कदम है.
बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कन्सर्ट करने वाली तीनों आयोजक कंपनियों को 5-5 लाख रुपए नगर निगम को सशर्त जमा करने के निर्देश भी दिए. साथ ही कोर्ट ने निगम को अंडरटेकिंग देने ओर एक हफ्ते में कार्यक्रम की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए.
दरअसल, 8 मार्च 2025 को इंदौर में सिंगर हनी सिंह का ‘मिलियनेयर इंडिया टूर’ के तहत कंसर्ट हुआ था. कार्यक्रम के बाद रविवार सुबह नगर निगम ने साउंड सिस्टम जब्त कर लिए थे. आयोजकों द्वारा टैक्स नहीं चुकाने पर नगर निगम ने यह कार्रवाई की थी.
इससे पहले नगर निगम ने आयोजकों को पत्र लिखकर मनोरंजन कर के 10 प्रतिशत कर जमा करने के लिए कहा था. लेकिन उन्होंने 7 लाख 85 हजार रुपए जमा करा दिए थे. जबकि नगर निगम का कहना था कि आयोजक 50 लाख रुपए जमा कराएं. ऑडिट के बाद जो भी अंतर आएगा वो नगर निगम आयोजकों को वापस कर देगा. इसके विरोध में आयोजन से जुड़ी तीन कंपनियां हाईकोर्ट पहुंच गईं थी.
बताया गया कि जब्त किए गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है. इससे पहले, पटना दौरे पर गए नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने आयोजन में जमा कराए गए टैक्स की जानकारी ली और डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.
मिलियनेयर इंडिया टूर’ पर हैं हनी सिंह : यो यो हनी सिंह ‘मिलियनेयर इंडिया टूर’ पर हैं. इस दौरान वे अलग-अलग शहरों में अपने कंसर्ट कर रहे हैं. कुल 10 शहरों में उनके शो होने हैं. इनमें से चार शहरों में शो हो चुके हैं. इंदौर में हुआ शो चौथे नंबर का था. 8 मार्च 2025 को इंदौर में करीब डेढ़ घंटे तक चले इस कंसर्ट में हनी सिंह ने 10 गाने गाए थे. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हनी के फैंस पहुंचे थे.
बता दे : इंदौर नगर निगम का टैक्स से जुड़ा यह विवाद पहला नहीं है. इससे पहले भी 8 दिसंबर 2024 को दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी. वहीं, किंग्स इलेवन पंजाब के आईपीएल मैच के दौरान फ्री पास पर प्रीति जिंटा ने नाराजगी जाहिर की थी.