इंदौर : (Anil Bagora...) कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश अनुसार आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न कंपोजिट मदिरा दुकानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के परिपेक्ष्य में विगत दिनों कंपोजिट मदिरा दुकान देवगुराडिया बायपास, देवगुराडिया और सनावदिया में निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितता पाई गई। उक्त अनियमितताओं पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा मदिरा दुकानों की अनुज्ञप्तियों को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित कर दिया गया है।
अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के पालन में मेघा इंटरप्राइजेज द्वारा संचालित उक्त तीनों मदिरा दुकानों को निलंबन अवधि के लिए आबकारी विभाग के विभिन्न दलों द्वारा सील किया गया है।