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इंदौर सीबीआई कोर्ट ने असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंट को सुनाई 3 साल की सजा

इंदौर Published by: Paliwalwani Updated Sat, 17 Dec 2022 01:25 AM
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इंदौर : इंदौर सीबीआई कोर्ट ने असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंट को 10 हजार के अर्थदंड के साथ सुनाई 3 साल की सजा। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार मिश्रा ने सुनाया अहम फैसला। भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए सुनाई सजा।

असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर पंकज गुप्ता इनकम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस मूंदड़ा को हुई 3 साल की सजा। 9 लाख के  रिश्वत केस में सीबीआई जज का भ्रष्ट अधिकारियों खिलाफ बड़ा फैसला। 20 फरवरी 2008 को इनकम टैक्स विभाग ने अधिकारी पंकज गुप्ता के घर छापे मार कार्रवाई कर 9 लाख की रिश्वत लेते वक्त गिरफ्तार किया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए पैकेजिंग इकाई के संचालक से रिश्वत ले रहे थे असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर रोटोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज नामक पैकेजिंग से जुड़ा हुआ है. पूरा मामला 2009 में इन तीनों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी।

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