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घरेलू उड़ानों में बैग ले जाने के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव

दिल्ली Published by: Paliwalwani Updated Sat, 22 Jan 2022 12:56 PM
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नई दिल्ली :  केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नागर विमानन सुरक्षा एजेंसी Bureau of Civil Aviation Security,BCAS से कहा है कि घरेलू उड़ान वाले यात्रियों को विमान के केबिन में अपने साथ केवल एक बैग ले जाने की अनुमति होनी चाहिए और कुछ विशेष परिस्थितियों में इस नियम में छूट दी जा सकती है.

यात्रियों द्वारा ढेर सारा सामान लेकर चलने से, विमान में चढ़ने से पहले सुरक्षा बिंदुओं पर होने वाली समस्या का हवाला देते हुए सीआईएसएफ ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक सामान (बैग) के नियम का सभी हितधारक और एयरलाइन कंपनियां पालन करें. इस नियम से महिलाओं के बैग समेत कुछ परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है. बीसीएएस के महानिदेशक नासिर कमाल को 19 जनवरी 2022 को लिखे पत्र में सीआईएसएफ ने कहा कि जांच बिंदुओं पर एक से अधिक बैग लेकर चलने से यात्रियों को आगे बढ़ने देने में देरी होती है और उन्हें असुविधा भी झेलनी पड़ती है.

कोरोना के कारण कई प्रतिबंध :  देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस (वाणिज्यिक यात्री सेवाओं) के निलंबन को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. नागर विमानन महानिदेशालय ने सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि फ्लाइट्स के निलंबन का असर कार्गो और डीजीसीए की मंजूरी वाली फ्लाइट्स पर नहीं पड़ेगा. नागर विमानन महानिदेशालय ने 31 जनवरी 2022 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को स्थगित करने का फैसला किया था. भारत आने-जाने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कोविड-19 महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से ही बंद हैं. हालांकि पिछले जुलाई 2020 से करीब 28 देशों के साथ हुए एयर बबल समझौते के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं. फाईल फोटो

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