एप डाउनलोड करें

सुप्रीम कोर्ट का आयोग को निर्देश शिंदे गुट की याचिका पर हड़बड़ी में फैसला न लें

दिल्ली Published by: Paliwalwani Updated Thu, 04 Aug 2022 05:21 PM
विज्ञापन
Follow Us
विज्ञापन

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नई दिल्ली :  उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court)  ने निर्वाचन आयोग  (Election Commission)  को शिवसेना (Shiv Sena)  के एकनाथ शिंदे धड़े की उस याचिका पर हड़बड़ी में कोई फैसला न लेने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि उसे ही मूल शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिह्न दिया जाए. प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र के हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को संविधान पीठ के पास भेजने पर सोमवार तक फैसला लेगी.

शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे गुट शिंदे की याचिका पर भेजे नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे, तो उनके अनुरोध पर गौर किया जाए और वाजिब समय देने पर विचार किया जाए. पीठ ने कहा कि वकीलों ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं और यह निर्णय करना जरूरी है कि इस मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष भेजा जाए या नहीं. शीर्ष अदालत ने कहा, ‘हम इस पर फैसला लेंगे… वहीं याचिकाकर्ताओं (शिंदे गुट) द्वारा जवाब देने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तारीख आठ अगस्त है. अगर उन्हें (उद्धव गुट को) मामला लंबित होने की वजह से जवाब दाखिल करने के लिए और अधिक समय चाहिए हो तो वे इसके लिए आवेदन दें. निर्वाचन आयोग वाजिब समय देने के लिए स्वतंत्र है.

शिवसेना का चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग

शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर उसे लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में दी गई मान्यता का हवाला देते हुए (मूल) शिवसेना का चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग की थी, तब ठाकरे समूह ने आयोग के समक्ष एक प्रतिवेदन दायर किया था.

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next