नई दिल्ली : 30 जून 2022 का aadhar card महीना समाप्त हो जाएगा। अगर आप पेनकार्ड Pan-Aadhaar linking last Date धारक हैं। तो ये खबर आपके बड़े काम की है। आपको बता दें पैन नंबर PAN number को आधार से लिंक करने UDI की कल यानि 30 जून आखिरी तारीख है। पहले ये 31 मार्च तक थी जिसके बाद इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। यानि आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इसलिए आप भी इस तारीख के पहले जल्द से जल्द ये काम कर लें। वरना आपके जरूरी काम रुक सकते हैं। इतना ही नहीं इसके लिए आपको भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो आप भी जान लें यदि आप पेन-आधार लिंकिंग नहीं करते हैं तो आपके कौन—कौन से काम रुक सकते हैं। साथ ही इसे घर बैठे लिंक करने का तरीका क्या है।
अगर आप अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको TDS तो भरना ही पड़ेगा साथ ही साथ TDS भी भरना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इन्वैलिड माना जाएगा। ऐसा होने की कंडीशन में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
आपको बता दें संसद में पेश हुए फाइनेंस बिल के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया है। इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234H से पैन-आधार लिंक न होने की कंडीशन में अतिरिक्त 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी के आधार पर सरकार ने तय की गई गाइडलाइन पर दोनों को लिंक न किए जाने की कंडीशन में जुर्माने की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी। जो 10 हजार से अधिक नहीं होगी।
आपको बता दें आधार से लिंक न होने की कंडीशन में पैनकार्ड इनवैलिड तो रहेगा ही साथ ही साथ इसके उपयोग करने पर आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। इसकी राशि तय करने का अधिकार इनकम टैक्स अधिकारी के पास होगा। यदि आप एक बार से ज्यादा इनवैलिड कार्ड को यूज करते हैं तो पेनाल्टी की राशि बढ़ सकती है। आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपए का जुर्माना (Penalty) लग सकता है।
जानकारों की मानें तो इनवैलिड पैनकार्ड पर आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। कानून के प्रावधानों अनुसार होगा यू कि जहां भी आपका TDS यानि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कटता है, वो रेट 20 प्रतिशत हो जाएगा। इतना ही नहीं बैंक में जिस अकांउट पर 10 हजार ब्याज मिलता है वहां आपका टैक्स 20 प्रतिशत कट सकता है।
सेक्शन 139AA के तहत हर नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर देना होगा। जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है।
मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक (PAN-Aadhaar link) किया जा सकता है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) के मुताबिक 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।