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चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश : EVM का डेटा ड‍िलीट न करें

दिल्ली Published by: paliwalwani Updated Wed, 12 Feb 2025 01:10 AM
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द‍िल्‍ली.

द‍िल्‍ली चुनाव नतीजों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश द‍िया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा क‍ि मतदान खत्‍म होने के बाद भी ईवीएक का डेटा सुरक्ष‍ित रखा जाए. इसका डेटा डिलीट न क‍िया जाए. इतना ही नहीं, सर्वोच्‍च अदालत ने चुनाव आयोग से ये भी पूछा क‍ि वोटिंग के बाद इलेक्‍टॉनिक वोटिंग मशीनों को कैसे रखा जाता है, इसका पूरा प्रॉसेस बताएं.

सुप्रीम कोर्ट में एक याच‍िका दाख‍िल की गई है, जिसमें ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं. दावा क‍िया गया है क‍ि मतणगना के बाद ईवीएम का डेटा हटा द‍िया जाता है, जबक‍ि ऐसा नहीं होना चाह‍िए. इसे बचाकर रखा जाना चाह‍िए, ताकि जब जरूरत हो तो इसका इस्‍तेमाल क‍िया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या द‍िया आदेश

इसी याच‍िका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्‍ट‍िस्‍ट संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि वह ईवीएम से कोई भी डेटा न हटाएं और न ही वोटिंग मशीनों से कोई डेटा दोबारा लोड करें. साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी.

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