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घूसखोर अफसर पर चला कानून का डंडा, अधिकारी की संपत्ति होगी जब्त

अपराध Published by: Paliwalwani Updated Sat, 03 Jul 2021 02:50 PM
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पटना | निगरानी अदालत ने अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले सरकारी सेवक के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर अर्जुन प्रसाद की 4 करोड़ 52 लाख की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. पटना की निगरानी अदालत ने गुरुवार को अपने आदेश में परिवहन विभाग के एक दारोगा के दीघा स्थित बिल्डिंग, 15 ट्रक समेत अन्य संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. बता दें कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 23 मार्च 2013 को परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था. निगरानी ने SI के खिलाफ आय से अधिक 4 करोड़ 74 लाख की संपत्ति का केस किया था.

निगरानी के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 20 मई 2014 को कोर्ट में संपत्ति जब्त करने का आवेदन दिया गया था. इस पर सुनवाई के बाद आज निगरानी कोर्ट ने कुल 4 करोड़ 52 लाख 87 हजार 178 रपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. निगरानी कोर्ट ने पाया कि सरकारी सेवक अर्जुन प्रसाद ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है.

विशेष लोक अभियोजक निगरानी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी परिवहन विभाग के दारोगा अर्जुन प्रसाद के रामजीचक दीघा में बिल्डिंग,15 ट्रक व बीमा पॉलिसी को जब्त करने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश से अवैध सम्पति अर्जित करने वालों में हड़कंप है. बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद कई भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जप्त की गई और कई जब्त सम्पत्तियो में स्कूल भी खोली गई थी.

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