रतलाम. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय वंदन मेहता आलोट जिला रतलाम द्वारा गंभीर प्रकृति के प्रकरण में निर्णय दिनांक 02-09-2021 को अभियुक्तगण 01-युनूस पिता भूरू खॉं मेवाती, आयु-39 वर्ष निवासी-काजीकुऑ ताल, 02-इरफान पिता चॉद खॉ मेवाती, आयु-33 वर्ष, निवासी-मनकपुरा ताल, 03-इरफान पिता भूरू खॉ मेवाती, आयु 37, वर्ष निवासी-काजीकुआं ताल, 04-अफसार खॉ पिता चॉद खॉ मेवाती, आयु 35 वर्ष, निवासी-मनकपुरा ताल, 05-निसार पिता चॉद खॉ मेवाती, आयु 37 वर्ष, निवासी मनकपुरा ताल, 06-दिलावर खॉ पिता हुसैन खॉ, आयु 35 वर्ष, निवासी एम.पी.ई.बी. रोड ताल, 07-शहजाद पिता भूरू खॉ मेवाती आयु 43 वर्ष, निवासी काजीकुऑ ताल जिला रतलाम को धारा 307/149 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारवास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड व धारा 324/149, 148, 450 भादवि 25 आयुध अधिनियम में 2-2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.
अपर लोक अभियोजक हैमेन्द्र कुमार गोयल ने बताया कि गत 18 मई 2010 को फरियादी संजय उर्फ बंटी ने रिपोर्ट की आज समय के लगभग 09ः45 बजे वह नीम चौक से मोटर सायकिल पर उसके दोस्त राजा हरिजन के साथ उसके घर स्थित सेंटर आया था. एन.आई.सी.टी. सेंटर में पर्याप्त उजाला था, जैसे ही वह मोटर सायकिल खडी कर सेंटर के अंदर उसके रोस्त राजा के साथ गया कि पीछे से कुछ लोग उसके पीछे तेजी से सेंटर के अंदर घुसे. जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो भुरू कबाडी व उसका लडका युनूस खॉ, इरफान खॉ, शहजाद खॉ, निसार खॉ, उसका भाई अफसार खॉ, मुबारिक कालिया, टिल्लु उर्फ दिलावर खॉ, थे. जिनमें से निसार युनूस व दिलावर के हाथों में पिस्टल तथा बाकी के हाथों में तलवारे थी. निसार युनूस और दिलावर ने फरियादी के उपर जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू कर दिया. जिससे उसके दाहिने हाथ की बॉह पर चोट लगी व उसके साथी राजा को दोनों हाथों पर तलवार की चोट लगी. फरियादी तेजी से अंदर की ओर भागा तो वे सभी उसके पीछे उसके घर के अन्ंदर घुसकर उसके उपर पिस्टल से गोली चलाने लगे. फरियादी उपर की ओर भाग गया कि वहीं सेंटर पर बैठे विनय अमरसिंह शंकरलाल व बाहर पेढी पर बैठे लोगों ने चिल्ला-चोट की तो आरोपीगण गालियॉ देते हुये बोले कि तुम सबकों भी जान से मार देगें. जो हमारे बीच में आएगा या हमारे खिलाफ बोलेगा तो उसका यही हश्र करेगें. फिर सभी आरोपीगण भुरू खॉ की स्कॉरपियों व दो मोटर सायकिल पर बैठकर भाग गये.
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना ताल के अपराध क्रमांक 145/2010 धारा 307 450, 323, 147, 148, 149, भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया जाकर घटना में प्रयुक्त आग्नेय शस्त्र एवं तलवारे जप्त की गई. जप्तशुदा सामग्री एफ.एस.एल. जॉच हेतु भेजी गयी. प्रकरण में धारा 324 भादवि तथा धारा 25 एवं 27 आयुध अधिनियम का इजाफा किया गया. आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में साक्षीयों को परीक्षित करवाया गया. साक्षीगणों की साक्ष्य एफएसएल जॉच रिपोर्ट एवं मौखिक बहस प्रस्तुत कर आरोपीगण को आरोपित धारा में उल्लेखित अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया. न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 02-09-2021 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुये 07 आरोपीगणों को दोषसिद्ध किया गया. शासन की ओर से सफल पैरवी अपर लोक अभियोजक हैमेन्द्र कुमार गोयल ने की.
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● पालीवाल वाणी मीडिया नेटवर्क. जगदीश राठौर...✍️