भोपाल (जगदीश राठौर...) मध्य प्रदेश में राजनीति बिसात चौपाल, चौपाल सुनाई दे रही हैं. ठीव वैसे ही घोषणा ने सबके मन में बैचेनी ला दी. अब टिकिट किसे मिलेगा, और कौन पांच साल मलाई खाएगा. आज पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय (ग्राम, जनपद और जिला) पंचायत के चुनाव का ऐलान कर दिया. चुनाव तीन चरण में होंगे. इसकी अधिसूचना जिलों में 30 मई 2022 को एक साथ जारी होगी.
इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा, जो 6 जून 2022 तक चलेगा. मतदान 25 जून 2022, एक और सात जुलाई 2022 को होगा. मतदान केंद्र पर मतदान के ठीक बाद मतगणना होगी. जबकि, विकासखंड मुख्यालय पर मतों की गणना 28 जून 2022, चार और 11 जुलाई 2022 को होगी. परिणामों की घोषणा 14 और 15 जुलाई 2022 को की जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने आज शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग में आयोजित पत्रकारवार्ता में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई. उन्होंने बताया कि सामान्यत : चुनाव मानसून सीजन में नहीं कराए जाते हैं, लेकिन अब पहुंच विहीन ग्रामों की संख्या न के बराबर रह गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई 2022 तक पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के आदेश दिए थे. इसके अनुपालन में कार्यक्रम घोषित किया जा रहा हैं. पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई 2022 को पूरी हो गई है. मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा. मतदान दल और मतगणना दल का गठन कामन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा. मतदान केंद्र, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम रहेंगे. सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी और चुनाव संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आयोग मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया हैं. प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, जो चुनाव की पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे. मतदान के लिए 23 पहचान पत्रों में से एक लेकर आना अनिवार्य रहेगा.