भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित शिक्षकों के तबादलों से दिनांक 17 सितंबर 2022 को प्रतिबंध हटा दिया है। शिक्षक-कर्मचारी अपने तबादले के लिए 10 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन शिक्षा विभाग की वेबसाइट http://www.education portal.mp.gov.in और शिक्षा मित्र मोबाइल एप पर किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों पर ट्रांसफर का विकल्प बंद है। आवेदन का समय चार दिन शुरू होने के बावजूद आवेदन की लिंक नहीं खुली है। इस कारण जिले के कई शिक्षक चाहकर भी ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 10 फीसदी शिक्षकों के ही तबादले हो सकते हैं। जिले में करीब 7 हजार शिक्षक हैं। हालांकि तबादला जिले के 2 हजार शिक्षक चाहते हैं। ज्यादातर शिक्षक अपने मनचाहे स्कूलों में अलग-अलग कारणों के चलते तबादला करवाना चाहते हैं। अब सरकार ने इनके तबादलों से रोक हटा दी है। जिले में तबादला करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को रहेगा। जिन शिक्षकों को सेवानिवृत्त होने में एक साल या उससे कम की अवधि होगी, उन्हें सामान्यतः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
वेबसाइट पर ट्रांसफर के आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करते हुए 2 अक्टूबर को मैसेज दिखा जा रहा था कि आगामी आदेश तक आवेदन की प्रक्रिया स्थगित की गई है। 3 अक्टूबर को यह वेबसाइट खुली ही नहीं। वही, शिक्षा मित्र एप पर ट्रांसफर का आवेदन करने के लिए यूनिक आईडी नंबर को बार-बार गलत बताकर प्रक्रिया फेल बताने वाला मैसेज दिखता रहा। नटेरन के आमखेड़ा सूखा में पदस्थ शिक्षक खिलान सिंह अहिरवार का कहना है कि मैं पिछले तीन दिन से आवेदन के लिए परेशान हो रहा हूं।
राज्य शिक्षक कांग्रेस मप्र के जिलाध्यक्ष नीलेश तिवारी का कहना है कि शिक्षा विभाग ने तबादलों से रोक हटा दी है। वेबसाइट चालू की जाए ताकि शिक्षक आवेदन कर पाएं। जिले के कई शिक्षक आवेदन करने के लिए परेशान हो रहे हैं। शिक्षकों की परेशानी समझकर सरकार कम से कम एक बार तो ट्रांसफर के आवेदन का मौका दे।
मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। बिजली कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है। कर्मचारी 15 अक्टूबर 2022 तक तबादले के लिए आवेदन कर सकते है। स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर उपलब्ध है। स्थानांतरण के लिए केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में ऑंफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि इस नई व्यवस्था से कंपनी कार्मिक विभिन्न दफ्तरों में जाए बिना आवेदन कर सकेंगे एवं आवेदन में दिये गये विकल्प स्थानों पर अपना स्थानान्तरण करा सकेंगे। कार्मिक 3 से 15 अक्टूबर तक अपने स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी कार्मिक ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन एक ही बार सबमिट कर सकेगा। स्थानांतरण के लिए केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में ऑंफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।