भोपाल : मध्यप्रदेश में संपत्ति नुकसान वसूली कानून लागू हो गया है. दरअसल अब किसी भी दंगे-फसाद हड़ताल और धरना प्रदर्शन में निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी भरपाई दंगेबाजे को करनी होगी. राज्य सरकार द्वारा कानून की अधिसूचना जारी की गई थी. जिसे अब गजट नोटिफिकेशन में लाया गया है. सांप्रदायिक दंगे-हड़ताल धरना प्रदर्शन और जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने पर निजी संपत्ति है. सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचती है, तो जिसने नुकसान पहुंचाया है. उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अब जिस घर से पत्थर निकलेगा. उसके घर को पत्थर बना दिया जाएगा. जो घर लोगों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं. अब ऐसे लोगों के घरों से पत्थर निकाले जाएंगे. इसके लिए अब ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा.
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों से नियामानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जायेगी. इस संबंध में 30 अप्रैल, 2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम संबंधी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है.