भोपाल : लॉकडाउन के स्थान पर अब लगेगा “कोरोना कर्फ़्यू” 12 अप्रैल 2021 के आदेश के तहत गृह विभाग के द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी हुए. जनता कर्फ़्यू का स्वरूप कोरोना कर्फ़्यू के अधिकार ज़िला आपदा प्रबंधन समितियों को दिए. कोई निर्णय से पहले जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संघठनो, सामाजिक संगठनों, रहवासी संघों, स्वयंसेवी संगठनों. स्थानीय निकायों आदि से चर्चा करने उपरांत जन भावना के अनुरूप ही निर्णय ज़िला स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों द्वारा निर्णय लिया जावेगा. ज्यादा गतिविधियों पर कोरोना कर्फ़्यू के दौरान रहेगी प्रतिबंधों से छूट, नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू. कोरोना कर्फ़्यू का मतलब लॉकडाउन नहीं हैं, तथा कोरोना कर्फ़्यू जिन क्षेत्रों में लागू होगा. वहां परिशिष्ट में अंकित गतिविधियों पर को ई प्रतिबंध नहीं होगा. देखे आदेश
● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️