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Income Tax रिटर्न भरने की टेंशन खत्म, नए ई-पोर्टल पर जोड़ सकेंगे CA, जानिए कैसे

Paliwalwani
Income Tax रिटर्न भरने की टेंशन खत्म, नए ई-पोर्टल पर जोड़ सकेंगे CA, जानिए कैसे
Income Tax रिटर्न भरने की टेंशन खत्म, नए ई-पोर्टल पर जोड़ सकेंगे CA, जानिए कैसे

नई दिल्ली | Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, तो इसके लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट खोजने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी ये मुश्किल आसान कर दी है.  

आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘My CA Service’ का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए किसी CA को जोड़ और असाइन कर सकेंगे. इतना ही नहीं, आप किसी CA को हटा भी सकते हैं या पहले से असाइन किसी CA को वापस भी ले सकते हैं. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर कई तरह से आपकी मदद कर सकते हैं. 

1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/about-portal पर जाना है और लॉग-इन करना है
2. इसके बाद आथराइज्ड पार्टनर्स में जाकर My Chartered Accountants पर क्लिक करना है
3. इसके बाद Add CA पर क्लिक करें, मेंबरशिप नंबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम और वैलिडेशन वैगरह की जानकारियां भरें
4. सारी डिटेल्स भरने के बाद ICAI डेटाबेस से वैलिटेशन के बाद आप असाइन CA की मदद ले सकेंगे 

CA कैसे आपकी मदद करेंगे 

1. एक पर जब टैक्सपेयर की तरफ से CA जुड़ जाएगा तो वो सभी जरूरी फॉर्म्स को भरने में मदद देगा
2. टैक्सपेयर्स के असाइन किए हुए फॉर्म्स को ई-वेरिफाई करेगा
3. बल्क फॉर्म (Form 15CB)को अपलोड करेगा 
4. जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उसे दिखाएगा, अगर कोई दिक्कत या शिकायत है तो उसे भी भरेगा 
5. लॉग-इन को ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी वाला बनाएगा 

 

इसके अलावा आप e-Return Intermediary (ERI) की भी मदद ले सकते हैं. CAs इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सदस्य होते हैं, जबकि e-Return Intermediary ऑथराइज्ड व्यक्ति होते हैं जो टैक्सपेयर्स की तरफ से उनका इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के साथ साथ और भी कई काम करते हैं.

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