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एक ही व्यक्ति को मिल सकता है दो पेंशन का लाभ, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
Paliwalwaniअब परिवार में कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार की दो पेंशन का लाभ ले सकता है. अगर किसी परिवार में दो लोग केंद्रीय कर्मचारी हों तो यह नियम संभव है. अगर किसी बच्चे के माता और पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो दो पेंशन का लाभ लिया जा सकता है. इसकी पूरी डिटेल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने जारी की है. हालांकि दो पेंशन रूल के नियमों में कुछ शर्तें रखी गई हैं जिन्हें पूरा करने के बाद दो-दो पेंशन का लाभ लिया जा सकेगा.
पेंशन विभाग ने कहा है, अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और इनमें कोई एक नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मर जाता है, तो फैमिली पेंशन का लाभ दोनों में किसी एक को मिलेगा जो जिंदा हो. पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को और पत्नी की मृत्यु होने पर पति को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा. अगर दोनों की मृत्यु हो जाए तो जीवित बच्चे को माता और पिता दोनों की पेंशन का फायदा दिया जाएगा. पेंशन विभाग ने अभी हाल में ‘पेंशन से जुड़े 75 मुख्य नियम’ नाम से एक सीरीज शुरू की है. इस सीरीज के जरिये उम्रदराज पेंशनभोगियों को जागरूक किया जा रहा है.
क्या किसी विधवा या तलाकशुदा बेटी को भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है जब उसके पति की मृत्यु और पति से तलाक अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद हुई हो?
इसके जवाब में पेंशन विभाग ने बताया है, फैमिली पेंशन का लाभ किसी विधवा या तलाकशुदा बेटी को तभी मिलेगा जब पति से तलाक माता-पिता की जिंदगी के दौरान हुआ हो. अगर सरकारी कर्मचारी की आश्रित बेटी तलाकशुदा है तो फैमिली पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब तलाक का केस किसी कंपिटेंट कोर्ट में चल रहा हो. यह केस कर्मचारी या पेंशनर की जिंदगी में शुरू होना चाहिए, लेकिन तलाक उनकी मृत्यु के बाद भी मिला हो तो नियम लागू होता है. इस स्थिति में फैमिली पेंशन तलाक के दिन से जोड़ा जाएगा.
क्या कोई अविवाहित बेटी फैमिली पेंशन के लिए क्लेम कर सकती है? और कर सकती है तो इसकी अवधि क्या रखी गई है?
इसके जवाब में पेंशन विभाग ने बताया है, इस स्थिति में फैमिली पेंशन क्लेम करने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है. अविवाहित बेटी को तब तक फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है जब तक उसकी शादी न हुई हो. अगर बेटी विधवा हो या तलाकशुदा हो तो दुबारा शादी होने तक फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है. अगर बेटी अविवाहित है तो जब तक रोजगार नहीं करती है, तो उसे फैमिली पेंशन का लाभ लेने का अधिकार है.