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EPFO ने PF खाताधारको के लिए जारी किये जरुरी निर्देश, अभी करे चेक
Paliwalwaniनई दिल्ली. अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सभी खाताधारकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है. EPFO ट्वीट कर बताया है कि आप अपने प्रॉविडेंट फंड (PF) की रकम को पिछली कंपनी से मौजूदा नियोक्ता की ओर से खोले गए नए अकाउंट में घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं.
हालांकि, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आने के बाद से कर्मचारी के सभी अकाउंट एक ही जगह रहते हैं, लेकिन पैसा अलग-अलग खातों में रहता है. इसलिए जरूरी है कि नई कंपनी के साथ आप पहले अपना UAN शेयर कर दें. बाद में अपने नए खाते में पुराने खाता का पैसा ट्रांसफर कर लें. इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं…
कैसे करें पीएफ ट्रांसफर के लिए अप्लाई:
1. सबसे पहले EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. यहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगइन करें.
2. लॉगइन करने के बाद Online Services पर जाएं और Member-One EPF Account Transfer Request ऑप्शन पर क्लिक करें.
3. इसमें आपको पर्सनल इंफोर्मेशन और पीएफ एकाउंट को वेरिफाई करना होगा. आपको अपने वर्तमान एम्पलॉयमेंट की जानकारी देनी होगी.
4. इसके बाद Get Details ऑप्शन पर क्लिक करें. पिछली नियुक्ति की पीएफ अकाउंट डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी.
5. अब आपके पास अपने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता में किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
6. सबसे आखिर में Get OTP ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा. फिर उस ओटीपी को डालकर सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें.
क्या-क्या होना जरूरी है:
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि ओटीपी इसी नंबर पर भेजा जाएगा.
- कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर UAN के साथ लिंक होना चाहिए.
- पिछली नियुक्ति की डेट ऑफ एग्जिट याद होनी चाहिए. अगर नहीं है, तो उसे पहले याद कर लें.
- नियोक्ता की ओर से ई-केवाईसी पहले से मंजूर होना चाहिए.
- पिछली मेंबर आईडी के लिए केवल एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट मंजूर की जाएगी.
- अप्लाई करने से पहले मेंबर प्रोफाइल के अंदर दी गई सभी निजी जानकारी को वेरिफाई और कंफर्म कर लें.