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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई : इन्हें मिलेगी छूट

Paliwalwani
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई : इन्हें मिलेगी छूट
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई : इन्हें मिलेगी छूट

नई द‍िल्‍ली : अगर आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपको जरूर राहत देगी. केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है. पहले 31 द‍िसंबर 2021 थी तारीख नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 15 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से बताया गया कि Assessment Year 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दी गई है. पहले आईटीआर फाइल करने के ल‍िए 31 द‍िसंबर 2021 तक का समय दिया गया था. CBDT ने इस कारण बढ़ाई लास्‍ट डेट की तरफ से बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण टैक्‍सपेयर्स को हो रही परेशानियों को देखते हुए ITR फाइल करने की तारीख फिर से बढ़ाई गई है. सीबीडीटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया क‍ि इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्‍न ऑडिट रिपोर्टों की ई-फाइलिंग के दौरान आ रही समस्‍या की वजह से भी डेडलाइन बढ़ी है.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई : इन्हें मिलेगी छूट नई द‍िल्‍ली : अगर आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपको जरूर राहत देगी. केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है. पहले 31 द‍िसंबर 2021 थी तारीख नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 15 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से बताया गया कि Assessment Year 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दी गई है. पहले आईटीआर फाइल करने के ल‍िए 31 द‍िसंबर 2021 तक का समय दिया गया था. CBDT ने इस कारण बढ़ाई लास्‍ट डेट की तरफ से बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण टैक्‍सपेयर्स को हो रही परेशानियों को देखते हुए ITR फाइल करने की तारीख फिर से बढ़ाई गई है. सीबीडीटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया क‍ि इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्‍न ऑडिट रिपोर्टों की ई-फाइलिंग के दौरान आ रही समस्‍या की वजह से भी डेडलाइन बढ़ी है. On consideration of difficulties reported by taxpayers/stakeholders due to Covid & in e-filing of Audit reports for AY 2021-22 under the IT Act, 1961, CBDT further extends due dates for filing of Audit reports & ITRs for AY 21-22. Circular No. 01/2022  dated 11.01.2022 issued.

On consideration of difficulties reported by taxpayers/stakeholders due to Covid & in e-filing of Audit reports for AY 2021-22 under the IT Act, 1961, CBDT further extends due dates for filing of Audit reports & ITRs for AY 21-22. Circular No. 01/2022  dated 11.01.2022 issued.

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