दिल्ली

आबकारी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, जमानत याचिका हुई खारिज

Paliwalwani
आबकारी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, जमानत याचिका हुई खारिज
आबकारी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, जमानत याचिका हुई खारिज

नई दिल्ली. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आबकारी घोटाला मामले में जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. सीबीआई मामले में हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली. बता दें कि मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.

निचली अदालत ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी. मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं. कोर्ट में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था. बता दें कि कथित आबकारी घोटाला मामले में करीब तीन महीने से मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. इस मामल में ईडी ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया है. सीबीआई और ईडी की जांच साथ-साथ चल रही है.

मनीष सिसोदिया ने दोनों मामलों में जमानत के लिए निचली अदालत में कई बार याचिका दायर की थी, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख करने का फैसला किया. सीबीआई मामले में जमानत को लेकर आज सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. सूत्रों के मुताबिक, अब मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
Latest News
Trending News