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ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज : वाराणसी कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना

उत्तर प्रदेश Published by: Paliwalwani Updated Thu, 17 Nov 2022 09:02 PM
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वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर का कब्जा भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने और वहां मिले शिवलिंग के दर्शन-पूजन का अधिकार देने की मांग को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह के प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (सीनियर डिवीजन) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं (पोषणीयता) इस पर मंदिर व मस्जिद पक्ष की ओर से दलीलें पूरी हो गई. मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, वाराणसी कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना. अब इस पर सुनवाई 2 दिसंबर 2022 को होगी.

  • कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव

ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है.

  • 2 दिसंबर 2022 अगली डेट फिक्स

विश्व वैदिक सनातन संघ के एडवोकेट अनुपम द्विवेदी के मुताबिक, अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मुकदमा सुनवाई योग्य है. अदालत ने सुनवाई की अगली डेट 2 दिसंबर 2022 फिक्स की है. इससे पहले इस मुकदमे के संबंध में कोर्ट ने 17 नवंबर की डेट फिक्स की थी.

  • किरन सिंह विसेन और अन्य की 3 मांग

  1. ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो.
  2. ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए.
  3. ज्ञानवापी परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ करने दी जाए.

मुकदमे में 5 प्रतिवादी हैं : जितेंद्र सिंह विसेन के अनुसार इस मुकदमे में UP सरकार, वाराणसी के डीएम व पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है.

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