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वन्दे मातरम् के योद्वा श्री प्रवीण पालीवाल के हत्यारे की जमानत याचिका खारिज

उदयपुर Published by: Manoj Paliwal Updated Wed, 06 Apr 2016 02:47 PM
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वन्दे मातरम् के योद्वा श्री प्रवीण पालीवाल के हत्यारे की जमानत याचिका खारिज
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उदयपुर (राज.)। गोवर्धन विलास पुलिस थाने एवं विषेष सूत्रों के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक श्री अजय पाल लाम्बा ने बताया कि दिनांक 16.3.14 को होली के दिन शास्त्री सर्कल स्थित रमकुडी जमकुडी स्टार लाईन शो-रुम पर वन्दे मातरम् के योद्वा श्री प्रवीण पालीवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उक्त हत्याकाण्ड में अनुसंधान के दौरान मुख्य षडयंत्रकर्ता नरेश हरीजन, साहिल हरीजन, करणसिंह, एवं प्रवीण पालीवाल की निगरानी (रैकी) करने वाले विजय रावल व सुभाष लौहार को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान न्यायिक अभिरक्षा में भेजा चुका है। पालीवाल वाणी को सूत्रों ने बताया कि श्री प्रवीण पालीवाल हत्या काण्ड के मुख्य आरोपी व हिस्ट्रीसीटर अपराधी नरेश हरिजन की जमानत अर्जी आज वकीलो की लंबी जिरह के बाद खारिज हो गई।

1:30 घंटे बहस के बाद जमानत खारिज

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री प्रवीण पालीवाल के हत्याकांड के बाद पिछले 2 साल से जेल की सलाखो के पीछे कैद नरेष हरिजन ने अपने वकील के माध्यम से बुधवार को उदयपुर शेषन न्यायालय मे जमानत याचिका दाखिल की थी,नरेश हरिजन के अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ता के मध्य चले 1ण्30 घंटे के वाक युद्ध में दोनो पक्षो ने अपने-अपने तर्क रखे। इस दोहरान न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता द्वारा पेश उसके आदतन अपराधिक रिकॉर्ड व गत दिनो हरिजन द्वारा फर्जी तरीके से उपचार के लिए गलत रिपोर्ट बनाकर गुमराह करने के मामले को संज्ञान मे लेते हुए नरेष हरिजन की जमानत खारिज कर दी।

हत्यारे को फांसी की सजा की माँग

नरेष हरिजन की जमानत याचिका खारिज होने के समाचार सुनका हरिजन के परिजनों मे निराषा छा गई, पुर्व मे हरिजन के पारिवारिक लोगो ने श्री प्रवीण पालीवाल ग्रुप के सदस्यो से उसकी जान के खतरे को लेकर प्रार्थना पत्र पेष कर उसकी जमानत करवाने का प्रयास किया था वह भी खारिज हो गई थी। वंदे मातरम् के सदस्यों ने कहा कि हमें माननीय न्यायालय पर पुरा भरोसा है और बह्मलीन प्रवीण पालीवाल के हत्यारे को फांसी की सजा की माँग करी।

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